Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर जुबैर अहमद शेख की श्रीनगर के लावेपोरा इलाके में स्थित एक करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया. यह कार्रवाई नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के तहत की गई है.
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति में एक मंजिला मकान और 17 मरला जमीन शामिल है. जांच में सामने आया कि यह संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई थी. पुलिस का कहना है कि जुबैर अहमद लंबे समय से ड्रग तस्करी में शामिल रहा है और विशेष रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाकर नशे की लत में धकेलता था, जिससे समाज और जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो रहा था.
श्रीनगर पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संपत्ति को औपचारिक रूप से कुर्क कर लिया है. अब यह संपत्ति न तो बेची जा सकती है, न किसी के नाम ट्रांसफर की जा सकती है और न ही इसका किसी अन्य रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति न मिले.
पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें श्रीनगर के पारिमपोरा थाना में दो, सुम्बल थाना और पट्टन थाना में एक-एक, और शाल्टेंग थाना में दो केस दर्ज हैं. इन सभी मामलों में आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी, युवाओं को नशे की ओर धकेलने और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं.
पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी और जो भी व्यक्ति इस गंदे कारोबार में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई को नशा तस्करी के खिलाफ एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे समाज में एक सख्त संदेश गया है.