जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को मिली संसद सत्र में शामिल होने की इजाजत, कोर्ट ने दी कस्टडी पैरोल!

Payroll to Er. Rashid : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामुला से सांसद इंजीनियर रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक कस्टडी पैरोल दी है, ताकि वे संसद के मानसून सत्र में भाग ले सकें। 2019 से तिहाड़ में बंद रशीद को NIA ने 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में UPA के तहत गिरफ्तार किया था.

जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को मिली संसद सत्र में शामिल होने की इजाजत, कोर्ट ने दी कस्टडी पैरोल!
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Jammu and Kashmir : बारामुला से सांसद इंजीनियर रशीद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल मिल गई है. उन्हें 24 जुलाई से 4 अगस्त तक की अनुमति दी गई है. यह फैसला दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने सुनाया.

इंजीनियर रशीद 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें एनआईए ने 2017 के आतंकी फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने अलगाववादी नेताओं और आतंकी संगठनों को पैसे पहुंचाए. एनआईए ने उन पर यूएपीए जैसी गंभीर धाराएं लगाई थीं.

रशीद के वकील ने अदालत में कहा कि वह एक सांसद हैं और उन्हें अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने का अवसर मिलना चाहिए. इसके लिए उन्होंने या तो अंतरिम जमानत या फिर कस्टडी पैरोल की मांग की. वकील ने यह भी कहा कि अगर पैरोल दी जाए तो सरकार को यात्रा खर्च न वसूलने की भी गुजारिश की गई. लेकिन एनआईए ने इस पर आपत्ति जताई. एजेंसी का कहना था कि केवल तब ही कस्टडी पैरोल दी जा सकती है जब यात्रा खर्च की भरपाई की जाए.

गौरतलब है कि इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हराकर बारामुला सीट से जीत दर्ज की थी. यह जीत उन्होंने जेल में रहते हुए हासिल की थी. एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक रशीद का नाम एक कारोबारी जाहूर वटाली की पूछताछ में सामने आया था. इस आधार पर एनआईए ने 2019 में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया.

मार्च 2022 में अदालत ने उन पर राजद्रोह, आपराधिक साजिश और आतंकवाद से जुड़ी धाराओं में आरोप तय किए थे. अब उन्हें संसद में भाग लेने की अनुमति देकर कोर्ट ने उनके संवैधानिक अधिकारों को मान्यता दी है. हालांकि वे इस दौरान पुलिस की निगरानी में रहेंगे.
 

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